जीएसटी से छूट की सीमा बढ़ाकर 40 लाख रु की, कंपोजीशन स्कीम की लिमिट अब 1.5 करोड़


जीएसटी काउंसिल ने छोटे कारोबारियों को राहत दी है। गुरुवार को काउंसिल ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट के लिए सालाना टर्नओवर की लिमिट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए करने का फैसला लिया। उत्तर-पूर्वी राज्यों के कारोबारियों के लिए यह लिमिट 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है।

जीएसटी काउंसिल के फैसले 1 अप्रैल से लागू होंगे

कंपोजीशन स्कीम के लिए सालाना टर्नओवर की लिमिट भी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी है। कंपोजीशन स्कीम के तहत आने वाले कारोबारियों को टैक्स हर तिमाही में जमा करवाना पड़ेगा लेकिन रिटर्न साल में एक बार भर सकेंगे। जीएसटी काउंसिल के फैसले 1 अप्रैल से लागू होंगे। कंपोजीशन स्कीम का फायदा लेने वाले कारोबारियों के लिए टैक्स की दर फिक्स होती है।

सर्विस सेक्टर को भी कंपोजीशन स्कीम का फायदा

सर्विस सेक्टर को भी राहत दी गई है। 50 लाख रुपए तक टर्नओवर वाले सर्विस प्रोवाइडर को कंपोजीशन स्कीम का फायदा मिलेगा। उन्हें 6% टैक्स देना होगा।

18 लाख कारोबारी ले रहे कंपोजीशन स्कीम का फायदा

देश में 1.17 करोड़ बिजनेस जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 18 लाख कंपोजीशन स्कीम का फायदा ले रहे हैं। इन कारोबारियों को हर महीने की बजाय तीन महीने में टैक्स का भुगतान करना होता है। सामान्य करदाता की तरह इन्हें पूरी रिकॉर्ड भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती।