मंत्रि-परिषद ने रायसेन तथा पन्ना जिला मुख्यालयों में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में ढीमरखेड़ा जिला कटनी और मेहगॉव जिला भिण्ड में नवीन आईटीआई स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रि-परिषद ने पिछड़ा वर्ग के बालक एवं बालिकाओं के लिए प्रदेश के सभी विकासखंड मुख्यालय में एक बालक तथा एक कन्या छात्रावास आरंभ करने का निर्णय लिया। छात्रावास निर्मित होने तक इन्हें किराये के भवन में संचालित किया जायेगा। मंत्रि-परिषद ने आयुष विभाग के शासकीय आयुर्वेद, होम्योपेथी, यूनानी महाविद्यालयों में स्नातक-स्नातकोत्तर पाठयक्रम में अध्ययनरत छात्रों को वर्तमान में दी जा रही शिष्यवृत्ति और गृह चिकित्सकों को दिये जा रहे वेतन के स्थान पर नई दरों को स्वीकृति प्रदान की। अब स्नातक पाठयक्रम इंटर्नशिप के लिए 7 हजार रूपये, गृह चिकित्सक का वेतन 25 हजार रूपये समेकित, स्नातकोत्तर पाठयक्रम शिष्यवृत्ति प्रथम वर्ष के लिए 28 हजार 500, द्वितीय वर्ष के लिए 30 हजार रूपये और तृतीय वर्ष के लिए 32 हजार रूपये तय की गई है। इस स्वीकृति पर 4 करोड़ 78 लाख 16 हजार 184 रूपये का अतिरिक्त व्यय भार आयेगा। विद्यार्थियों द्वारा बैंक से उच्च शिक्षा हेतु लिये गये ऋण के निपटान के लिए राज्य शासन द्वारा संचालित योजना में संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया गया।
मंत्रि-परिषद ने भिण्ड जिले की तहसील मौ की ग्राम पंचायत इटायदा और गिरगांव को तहसील गौहर में सम्मिलित करते हुए तहसील गौहद और मौ का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। अब गोहद तहसील में 62 पटवारी हल्के और 140 ग्राम तथा तहसील मौ में 30 पटवारी हल्के और कुल 80 ग्राम होंगे। राज्य में भू-अभिलेखों के कुशल प्रबंधन तथा राजस्व विभाग की सूचना प्रौधोगिकी से जुड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन सोसायटी के सुदृढ़ीकरण के उददेश्य से नवीन पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश राज्य वित्तीय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम 2018 में वर्तमान प्रचलित पदीय संरचना में युक्तियुक्तकरण पश्चात संशोधित पदीय संरचना का अनुमोदन किया गया। मंत्रि-परिषद ने उद्योग संर्वधन नीति 2014 के अन्तर्गत सुविधाओं की गणना के लिए संयत्र मशीनरी की परिभाषा में निवेश सम्मिलित करने संबंधी संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। भारत ओमान रिफायनरी लिमिटेड बीना जिला सागर द्वारा उत्पादित नेफ्था के उपयोग और ट्रेडिंग की सहमति भारत ओमान रिफायनरी लिमिटेड को देने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रि-परिषद ने नीमच, आगर और शाजापुर में कुल 1500 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रि-परिषद ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नई तकनीक के लिए मैप-आईटी अथवा अन्य संस्थाओं को सहायता/अनुदान को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर जारी रखने और साइबर सिक्यूरिटी लेब की स्थापना का अनुमोदन किया। इसके लिए कुल 6 पद भी स्वीकृत किये गए।
मंत्रि-परिषद ने जेलों और न्यायालयों के मध्य वीडियो काँफ्रेंस की व्यवस्था के लिए 126 प्रहरी के पद और 126 तकनीकी सुपरवाईजर के पदों के निर्माण की स्वीकृति दी। नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल के अधीन 420 नियमित अस्थाई पदों को वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक 5 वर्ष के लिए निरंतर रखने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने नगर पालिका परिषद दमोह को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 1356 आवासों के निर्माण हेतु 65 करोड रूपये का ऋण लेने के लिये शासकीय प्रत्याभूति नि:शुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद द्वारा घुम्मकड और अर्धघुम्मकड़ जनजाति की सूची के क्रमाँक 30, जिस पर धनगर उल्लेखित है, में उपजाति के रूप में गडरिया कुरमार, हटकर, हाटकर, गाडरी, धारिया, गोसी, ग्वाला (गड़रिया), गारी, गायरी, गडरिया (पाल बघेले) को शामिल करने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने आयुष्मान भारत योजना तथा मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि के परस्पर समन्वय तथा सुचारू संचालन के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।