मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में भोपाल तथा इन्दौर मेट्रो रेल परियोजनाओं को निरंतर रखने की मंजूरी दी। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के लिये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से 500 मिलियन यूरो का ऋण लिये जाने की स्वीकृति भी दी गई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रोजेक्ट मेनेजमेंट यूनिट के लिये 129 पद और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिटों के 274 पदों के संबंध में निर्णय लिया गया। भोपाल और इन्दौर के लिये पृथक अतिरिक्त प्रबंध संचालक के दो पद के सृजन को मंजूरी दी। सभी पदों की पूर्ति, भर्ती प्रक्रिया, मानदेय, अर्हता तथा अनुभव की आवश्यकता का निर्धारण करने का अधिकार एमपीएमआरसीएल को होगा। मंत्रि-परिषद ने सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया। इसमें 50 से 79 वर्ष की अविवाहित पात्र महिलाओं को 300 रूपये प्रतिमाह एवं 80 वर्ष या उससे अधिक की अविवाहित पात्र महिलाओं को 500 रूपये प्रतिमाह पेंशन राशि दी जायेगी।
चिकित्सालयों में सीपीएस डिप्लोमा पाठयक्रम मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के चिकित्सालयों में सीपीएस डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी। प्रदेश के चिकित्सालयों में स्त्री रोग (डी.जी.ओ.), शिशु रोग (डी.सी.एच.), निश्चेतना (डी.ए.), जनरल मेडिसिन (डी.जी.एम.), सायकोलॉजिकल मेडिसिन (डी.पी.एम.), पैथालॉजी एवं बैक्टिरियोलॉजी (डी.पी.बी.), जनरल सर्जरी (डी.जी.एम.), मेडिकल रेडियोलॉजी एवं इलेक्ट्रोलॉजी (डी.एम.आर.ई.) एवं इमरजेंसी मेडिसिन (डी.ई.एम.ई), में सी.पी.एस. डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति दी। साथ ही सी.पी.एस. डिप्लोमा पाठ्यक्रम को पी.जी. डिप्लोमा के समतुल्य मानने और सी.पी.एस. डिप्लोमा करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को सभी लाभ की पात्रता तथा विशेषज्ञ के पदों पर पदोन्नति के लिये भी सी.पी.एस. डिप्लोमा को मान्य करने का निर्णय लिया। |