उपभोक्ताओं को टोल-फ्री नम्बर 1800-233-0046 डायल करने पर मिलेगा समाधान

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे ने आज खाद्य संचालनालय में राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन का शुभारंभ किया। श्री धुर्वे ने कहा कि उपभोक्ताओं को टोल-फ्री नम्बर 1800-233-0046 डायल करने पर उनकी शिकायत एवं समस्या का समाधान घर बैठे मिलेगा। राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन का संचालन खाद्य विभाग द्वारा किया जा रहा है।

मंत्री श्री धुर्वे ने कहा कि टोल-फ्री नम्बर पर उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत/ समस्या ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। उपभोक्ता को यह सेवा नि:शुल्क प्रदान की जायेगी। समस्या के समाधान/निराकरण से उपभोक्ताओं को अवगत भी कराया जायेगा। पहले चरण में हेल्प लाइन द्वारा ऑटो मोबाईल, बैंकिग, दवाएँ, घरेलू उपकरण, बिजली, नाप-तौल, चिकित्सा सेवाएँ, विमानन, गैर-बैंकिग वित्तीय कम्पनी, डाक, पेट्रोलियम पदार्थ, रियल स्टेट और दूर-संचार आदि क्षेत्र चयनित किये गये हैं। भविष्य में और क्षेत्र भी शामिल किये जाएंगे। उपभोक्ता की शिकायत जटिल प्रकृति की होने पर काउंसलर्स द्वारा विधिक सलाहकारों से सलाह ली जायेगी। मंत्री श्री धुर्वे ने टोल-फ्री नम्बर की जानकारी जनसामान्य तक पहुँचाने के निर्देश दिये।

प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती नीलम शमी राव ने हेल्प लाइन संचालन की प्रक्रिया संबंधी जानकारी दी। संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा उपभोक्ता हेल्प लाइन की कार्य विधि और प्रक्रिया के बारे में बताया गया। कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हेल्प लाइन चालू रहेगी। हेल्प लाइन की ओर से प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जायेगा, जिससे शिकायत करने वाले उपभोक्ता की समस्या का समाधान हो सके। समाधान नहीं होने पर काउंसलर उपभोक्ता को जिला फोरम के समक्ष शिकायत दर्ज करवाने के लिये मार्गदर्शन देगा। यदि आवश्यक हुआ, तो संबंद्ध उपभोक्ता को नि:शुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जायेगी।